मूल अधिकार क्या है | Maulik adhikar kya hai

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Maulik adhikar kya hai

मूल अधिकार क्या है Maulik adhikar kya hai

मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं

मूल अधिकार का वर्णन कीजिए
मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी जाती है
संविधान का भाग 3 न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है
मूल संविधान में कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे लेकिन वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 (क) में जोड़ दिया गया है
मूल अधिकार व्यक्ति को सशक्त नागरिक के निर्माण में सहायता करता है जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर सके

मूल अधिकारों की विशेषताएं Mul adhikar ki visheshta

यह अधिकार में आयोजित है अर्थात अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है
यह अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है
यह अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है
या अधिकार स्थाई नहीं है अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा या बढ़ा सकती हैं
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं

6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं

समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

नोट अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है

समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध
अनुच्छेद 16 लोक नियोजनों के विषय में अवसर की समानता सुनिश्चित करता
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना
अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करना
21 क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करना

शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 मानव के बलात श्रम व दूर व्यापार का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 अंतः करण की और धर्म को अवैध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता हैं
अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता हैं

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है
अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार
यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है
इस अनुच्छेद का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि मूल अधिकारों का व्यवहारिक संभव इसी के कारण हो पाता है और साथ ही मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है

अनुच्छेद 32 (2) में पांच प्रकार की रिटों की चर्चा की गई है जो इस प्रकार हैं –
बंदी प्रत्यक्षीकरण
परमादेश
प्रतिषेध
उत्प्रेषण
अधिकार परीक्षा

FAQ

Molik adhikar kya hai

मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं |

मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है

मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है |

मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है

वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है|

कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है

संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है इसे 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) में जोड़ दिया गया है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है |

इसे भी पढ़े – संविधान संशोधन की प्रक्रिया

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